उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभी पिछले हफ्ते ही निकाय चुनाव को लेकर के सभासद पार्षद नगर पालिका और नगर निगम को लेकर के आरक्षण की लिस्ट जारी की गई थी आरक्षण के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर फ़िलहाल रोक लगा दी याचिका की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी माना जा रहा है कि फैसला आने के बाद रोक समाप्त हो जाएगी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने वैभव पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की तारीखों पर रोक लगा दी है जबकि मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ओबीसी कोटे में लागू आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए निर्देशों के अनुपालन के स्वरूप नहीं है याचिका में ओबीसी कोटे को लेकर सरकार पर सवाल उठाई गई थी
जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ऐसा माना कि सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण कोटे की लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले का अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए फिलहाल रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी
याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता ने दलील दी थी कि अभी इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन के मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे का आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूर्णा की जा सकती हो तो ऐसी दशा में एससी एसटी आरक्षण के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य मानते हुए निकाय चुनाव कराया जाएगा
5 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी ओबीसी कोटे के आरक्षण को बगैर ट्रिपल टेस्ट के लागू किया गया था