October 22, 2024 |

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10 वर्ष पुराने आधार कार्ड को अपडेट करें अन्यथा लाभ से वंचित

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कहा है कि ऐसे आधार कार्ड धारक जिन्होंने अपना आधार कार्ड क्रमांक 10 वर्ष पूर्व बनवाया था और इस दौरान कभी भी उसमें कोई भी दस्तावेजों के माध्यम से संशोधन नहीं कराया है तो ऐसे निवासी संबंधित दस्तावेज के माध्यम से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा ले यूआईडीएआई ने अपने अहम बयान में कहा है कि ” जिन निवासियों ने अपना आधार कार्ड 10 वर्ष पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है ऐसे आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट कराना चाहिए”

भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र आज के समय में सभी के लिए उपयोगी दस्तावेज है क्योंकि सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं में आधार कार्ड का इस्तेमाल होने लगा है अन्यथा की दशा में लाभार्थी को लाभ से वंचित कर दिया जाता है आधार कार्ड से संबंधित सूचनाएं अगर गलत सिद्ध होती है तो पात्र को इसका कानूनन बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है इसलिए आधार कार्ड से संबंधित सभी दर्ज सूचनाएं सही बा अपडेटेड हो तभी हम अपने घर से लेकर सरकारी कामकाज की विषय में सोच सकते हैं आधार कार्ड पर अंकित आधार नंबर का प्रयोग आजकल तमाम सरकारी योजनाओं और उनसे संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाने लगा है अन्यथा की दशा में लाभार्थी को लाभ से वंचित कर दिया जाता है

आधार कार्ड को अपडेट करने का सही तरीका जाने

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक अपने सहायक दस्तावेजों को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र तथा पते का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित कराया जा सकता है आधार कार्ड की महत्व को समझते हुए कई राज्यों ने अपने यहां सरकारी मशीनरी तंत्र को निर्देश दिया है कि सरकारी मेन पावर अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली मैन पावर के द्वारा आधार कार्ड से वंचित नागरिकों के घरों पर जाकर केवाईसी आदि संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण कराएं और उनको आधार कार्ड उपलब्ध कराएं ऐसे नागरिकों में वृद्ध  बीमार बच्चे का हैंडीकैप लोग शामिल हो सकते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए अभी हाल ही में पिछले हफ्ते यह आदेश उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया है जिससे राज्य के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों से आने वाले विधवा बीमार असहाय व्यक्तियों को लाभ मिलेगा


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