November 22, 2024 |

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हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 तक रोक लगाई

निकाय चुनाव को लेकर 14 जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी है जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका भी शामिल है

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निकाय चुनाव और आरक्षण पर अब तक 14 जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी है पूर्व की जनहित याचिका के साथ जोड़कर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 तारीख तक रोक लगा दी है साथ ही ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सरकार से 19 तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है

उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने तथा सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था लेकिन बुधवार को सुनवाई के समय सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए 3 दिन और वक्त मांगा है जिसको भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित कर दी इसी बीच ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण के मुद्दे वाली जनहित याचिका पर 19 तारीख तक सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है तथा निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि किस प्रावधान के तहत यह शासनादेश जारी किया है न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार को 19 तारीख तक जमा भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है जबकि याची की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि 12 दिसंबर को एक शासनादेश जारी किया गया जिसके तहत निकाय का कार्यकाल खत्म होते ही वह प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी कोर्ट ने इसे संज्ञान लेते हुए सरकार से 19 तारीख तक जवाब तलब किया है


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