October 22, 2024 |

BREAKING NEWS

बगैर ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं निकाय चुनाव उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला लेकिन सरकार बोली आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

Media With You

Listen to this article

यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ  ने अपना फैसला सुना दिया है. जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा दिए ओबीसी के मुद्दे पर आरक्षण को रद्द कर दिया साथ ही अपने आदेश में सरकार को जल्द चुनाव के लिए  साफ तौर पर आदेश दिया जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं कराएंगेl

निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मंगलवार को सुना दिया है. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है  वहीं कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला दीया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी आपको बता दें कि निकाय चुनाव की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के होते हुए भी निकाय चुनाव से संबंधित मुकदमे की सुनवाई हेतु खंडपीठ की उपलब्धता सुनिश्चित की है

कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा. ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है. यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इसपर मुख्य फैसला सरकार और आयोग के हाथ में है

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी. अब कोर्ट के  फैसले के बाद संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में चुनाव हो सक हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब ही ऐसा संभव होगा अन्यथा नहीं

निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के आरक्षण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार अपना कदम उठाएगी

 

 

 

 


Media With You

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.