Thu 14 May 2026
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राज्यों को जारी ĺ केंद्र और राज्य रणनीति बनाने में जुटे बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धि रोकी गईं दोषियों पर होगी कार्रवाई, बरेली जिला अस्पताल की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त रुख पांच अन्य लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ मातृभाषा हिंदी के विकास के लिए मॉडर्न स्कूल ने उठाएं सराहनीय कदम राज्यपाल ने की विधानसभा भंग युद्ध से बिगड़ी हालत तेल पर असर तेल पर असर पत्रकारिता को नई पहचान: पत्रकार प्रेस परिषद ने भारत में पहली बार लागू किया ड्रेस कोड डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ देखी फिल्म, सभी से फिल्म देखने की अपील मनरेगा या जी राम जी पर सरकारी निर्णय का विश्लेषण ! एडिटर डेस्क राज्यों को जारी ĺ केंद्र और राज्य रणनीति बनाने में जुटे बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धि रोकी गईं दोषियों पर होगी कार्रवाई, बरेली जिला अस्पताल की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त रुख पांच अन्य लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ मातृभाषा हिंदी के विकास के लिए मॉडर्न स्कूल ने उठाएं सराहनीय कदम राज्यपाल ने की विधानसभा भंग युद्ध से बिगड़ी हालत तेल पर असर तेल पर असर पत्रकारिता को नई पहचान: पत्रकार प्रेस परिषद ने भारत में पहली बार लागू किया ड्रेस कोड डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ देखी फिल्म, सभी से फिल्म देखने की अपील मनरेगा या जी राम जी पर सरकारी निर्णय का विश्लेषण ! एडिटर डेस्क

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: हमेशा के लिए खत्म हो गई धारा 370 सुप्रीम कोर्ट का फैसला!

नई दिल्ली 13 दिसंबर जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसबंर को फैसला सुनाया इस अनुच्छेद के जरिए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। जो की 5 सितंबर 2019 मैं केंद्र सरकार की फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ ने सोमवार को सुबह 11 बजे ही इस मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया। इस पीठ में सीजेआई के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं। गौरतलब है कि सितंबर माह में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीन अलग-अलग फैसले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पांच जजों के तीन अलग-अलग फैसले हैं। जिन तीन फैसलों को सुनाया जाना है, उस पर सभी एकमत हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। अनुच्छेद 356 – राज्य सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है।

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