: हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 तक रोक लगाई
Media With You
Thu, Dec 15, 2022
Post views : 118
निकाय चुनाव और आरक्षण पर अब तक 14 जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी है पूर्व की जनहित याचिका के साथ जोड़कर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 तारीख तक रोक लगा दी है साथ ही ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सरकार से 19 तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है
उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने तथा सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था लेकिन बुधवार को सुनवाई के समय सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए 3 दिन और वक्त मांगा है जिसको भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित कर दी इसी बीच ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण के मुद्दे वाली जनहित याचिका पर 19 तारीख तक सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है तथा निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि किस प्रावधान के तहत यह शासनादेश जारी किया है न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार को 19 तारीख तक जमा भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है जबकि याची की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि 12 दिसंबर को एक शासनादेश जारी किया गया जिसके तहत निकाय का कार्यकाल खत्म होते ही वह प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी कोर्ट ने इसे संज्ञान लेते हुए सरकार से 19 तारीख तक जवाब तलब किया है
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन